मानसिक रूप से विक्षिप्त बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा ।
मानसिक रूप से विक्षिप्त बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को
न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा ।
ज्ञात हो कि दिनांक 03.10.2013 को सुबह करीब 06:30 बजे अव्यस्क अभियोक्त्री जो मानसिक
रूप से विक्षिप्त थी, दिशा मैदान हेतु सरकारी स्कूल के नाला तरफ गई थी। जब कुछ समय तक वापस नही
आयी, तब अभियोक्त्री की मां ने अपने पति को बताया। तब अभियोक्त्री के पिता, अभियोक्त्री की तलाश करने
हेतु नाले तरफ गए, तो देखा कि अभियोक्त्री बगीचा के पास गहरे नाले के पानी में निर्वस्त्र अवस्था में डरी
हुई खड़ी है। अभियोक्त्री कुछ बोल नही पा रही थी। यह पूछने पर कि क्या हुआ, अभियोक्त्री रोने लगी।
पिता, अभियोक्त्री को लेकर घर आये। शाम को अभियोक्त्री ने माँ से बताया कि आरोपी दिग्विजय उर्फ लाला
पटेल उसे रास्ते से पकड़कर नाले की तरफ ले गया और गहरा नाला के किनारे घास की आड़ में अभियोक्त्री
की चड्डी उतारकर उसका मुंह बंद कर उसके साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया है। अभियोक्त्री के पेशाब के
रास्ते से खून निकल रहा था तथा दर्द हो रहा था। अभियोक्त्री ने बताया कि अभियुक्त ने उस दौरान धमकी
दी कि यदि अभियोक्त्री किसी भी व्यक्ति को घटना के बारे में बतायेगी तो अभियुक्त उसको पानी में डुबोकर
मार डालेगा। जब अभियुक्त, अभियोक्त्री को खीचकर नाले के पानी मे ले जा रहा था, उसी समय कुछ दूर
रास्ते से कुछ लोग निकल रहे थे, जिन्हे देखकर अभियुक्त, अभियोक्त्री को छोड़कर भाग गया। अभियोक्त्री
की मां ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना राय०कर्चुल मे लेख करायी। पुलिस अधिकारी ने अभियुक्त को गिरफ्तार
कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
उक्त मामले की मॉनिटरिंग लगातार माननीय संचालक महोदय श्री पुरूषोत्तम
शर्मा लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल द्वारा की जा रही थी, संचालक महोदय के कड़े
निर्देशन एवं जिला अभियोजन अधिकारी जिला-रीवा के कुशल मार्गदर्शन में विचारण के दौरान
विशेष लोक अभियोजक श्री रवीन्द्र सिंह एवं श्री मो0 अफजल खान द्वारा मामले में शासन की
ओर से पैरवी करते हुए प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों एवं प्रभावी तों से सहमत होते हुए माननीय
न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) जिला रीवा ने आरोपी दिग्विजय उर्फ
लाला पटेल पिता लाल बहादुर पटेल उम्र 23 वर्ष निवासी उधरेगा, थाना रायकर्चु० जिला रीवा
को बलात्कार करने के अपराध का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376(2)(ठ) के तहत आजीवन
कारावास एवं 10,000 रू जुर्माना एवं भादवि की धारा 506(बी) के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास
एवं 1000 रूपये की सजा से दण्डित किया।
विशेष :- उक्त मामले में अभियोक्त्री की मृत्यु हो जाने से उसका कथन न्यायालय में नहीं
हो सका था। अभियोक्त्री मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। किंतु विशेष लोक अभियोजक द्वारा
प्रस्तुत किये गए प्रभावी तको से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा से दाण्डत
किया।
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