राजेन्द्र पाण्डेय का नामांकन रद्द कराये जाने की गई कड़ी आपत्ति जताई
राजेन्द्र पाण्डेय का नामांकन रद्द कराये जाने की गई कड़ी आपत
रीवा, 19 सितम्बर 2019। रीवा जिला न्यायालय के अधिवक्ता शिव सिंह, रितेश गुप्ता, श्रीप्रकाश तोमर ने आज निर्वाचन अधिकारी को लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करते हुये जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं वर्तमान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजेन्द्र पाण्डेय का नामांकन रद्द कराये जाने की मांग की। आपत्ति मे स्पष्ट किया गया है कि जिला अधिवक्ता संघ का गठन अधिवक्ताओं के हित संरक्षण हेतु किया गया है, तथा अध्यक्ष निर्वाचित प्रबंध समिति का मुखिया होता है, जो अधिवक्ता संघ द्वारा किये गये क्रिया कलापों व कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेय ने अधिवक्ताओं के हितों के विरूद्ध बिना विधि व नैसर्गिक न्याय सिद्धांतो का पालन कर दिनांक 05.08.2017 को अधिवक्ता शिव सिंह, रितेश गुप्ता, श्रीप्रकाश तोमर के विरूद्ध अधिवक्ता संघ से फर्जी अनुषासनहीनता का आरोप लगाते हुये प्राथमिक सदस्यता रद्द की गई थी व सनद निरस्तगी हेतु मान्नीय स्टेटबार काउंसिल म0प्र0 को लेख किया गया था, तथा समाचार पत्रों मे भी उपरोक्त अधिवक्ताओं के बर्खास्तगी की सूचना प्रमुखता से प्रकाशित कराई गई थी। म0प्र0 स्टेटबार काउंसिल द्वारा अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेय को अधिवक्ताओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही विधि सम्यक न पाने व गलत एवं झूठे आधारों पर होने से दिनांक 28.07.2018 को निरस्त कर 3/- रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया था। अध्यक्ष श्री राजेन्द्र पाण्डेय द्वारा अपने संघ के पदाधिकारियों को बरगलाकर विधान व अधिवक्ताओं के हित संरक्षण के विरूद्ध दिनांक 02.08.2017 को आपत्तिकर्ताओं के विरूद्ध प्रस्ताव पारित कराया गया था, जिससे अधिवक्ताओं की मान, मर्यादा धूमिल होने के साथ-साथ व्यवसाय प्रभवित हुआ। ऐसी स्थिति में राजेन्द्र पाण्डेय अधिवक्ताहित में कार्य करने योग्य नही है, क्योंकि अध्यक्ष का यह दायित्व होता है कि अपने संघ के सदस्यों के हित संरक्षण व मान-सम्मान की सुरक्षा हेतु अग्रसर रहें, तथा ऐसा कोई कार्यकलाप न करें जिससे सदस्यों को बेवजह मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से प्रताड़ित होना पड़े, किन्तु राजेन्द्र पाण्डेय ने अपने पद व शक्तियों का दुरूपयोग कर अधिवक्ता हितों के विरूद्ध कार्य किया है, जिससे चुनाव लड़ने योग्य नही है। जिससे राजेन्द्र पाण्डेय का नामांकन पत्र निरस्त किया जाना चाहिये।
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