भ्रष्टाचार के मामले में अब तक नहीं दर्ज हुई एफआईआ बिना योग्यता सहायक शिक्षक से नगर निगम रीवा में दस्तावेजों में हेरफेर कर पाई CMO की कुर्सी सहायक शिक्षक पर पदस्थ हुए वर्तमान सीएमओ मऊगंज हरिमित्र श्रीवास्तव का मामला
भ्रष्टाचार के मामले में अब तक नहीं दर्ज हुई एफआईआर
👉बिना योग्यता सहायक शिक्षक से नगर निगम रीवा में दस्तावेजों में हेरफेर कर पाई CMO की कुर्सी
👉सहायक शिक्षक पर पदस्थ हुए वर्तमान सीएमओ मऊगंज हरिमित्र श्रीवास्तव का मामला
👉 हरिमित्र श्रीवास्तव की राजनीतिक पकड़ के चलते नगर निगम आयुक्त के एफआईआई दर्ज कराने में छूटे पसीने
रीवा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी मऊगंज पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बिना योग्यता सहायक शिक्षक से नगर निगम रीवा में अपनी नौकरी शुरू करने वाले सीएमओ मऊगंज ने नौकरी में पदोन्नति के लिए कूटरचित दस्तावेज का भी इस्तेमाल किया।
*नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा की गई जांच में मुख्य नगर पालिका अधिकारी मऊगंज को दोषी पाया गया है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी शुरू कर दी है। "विभाग ने मुकदमा दर्ज करने के लिए नगर निगम आयुक्त रीवा को चिट्ठी लिखी है। लेकिन आभी तक आयुक्त एनआरआई दर्ज नही करा सके।"*
वर्ष 1996 में नगर निगम रीवा में बतौर सहायक शिक्षक पदस्थ हुए वर्तमान सीएमओ मऊगंज हरिमित्र श्रीवास्तव ने पदोन्नति के लिए कागजातों से भी छेड़छाड़ करने में गुरेज नहीं किया। बिना योग्यता सहायक शिक्षक की नौकरी करने वाले इस आरोपी सीएमओ ने नगरीय प्रशासन विभाग के आदेशों में भी कूटरचित तरीके से छेड़छाड़ की। ऐसा उसने पदोन्नति के लिए किया। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा भेजे गए आदेश में हाईकोर्ट की याचिका का हवाला देते हुए नगर निगम रीवा को विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
बिना बीएड, बीटीआई बन गया शिक्षक
शासन के नियमानुसार सहायक शिक्षक के लिए मिनिमम योग्यता बीएड व बीटीआई रखी गई है। 1996 में आरोपी सीएमओ हरिमित्र श्रीवास्तव को बिना योग्यता दो वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति पर नगर निगम रीवा में बतौर सहायक शिक्षक रखा गया था। इस नियुक्ति के दौरान नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जांच में आरोपी सीएमओ द्वारा नगर निगम रीवा को आवेदन प्रस्तुत कर नियुक्ति की मांग की थी, जिस पर 22 फरवरी 1996 को तत्कालीन आयुक्त द्वारा अस्थायी दो वर्ष के प्रोवेशन पीरियड पर रखा गया था।
*सहायक राजस्व अधिकारी के आदेश में हेरफेर*
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर विभाग ने शहडोल व रीवा नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से जांच कराई थी, जिस पर शासन द्वारा 2014 में जारी आदेश पर भी हरिमित्र श्रीवास्तव द्वारा कूटरचना किया जाना पाया गया। भोपाल से भेजे गए आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि आदेश पर उपसचिव के हस्ताक्षर के नीचे अंकित तिथि टाइप की गई है। जिसे आरोपी द्वारा आदेश की प्रति में जारी होने का दिनांक हाथ से संशोधित कर 20 जनवरी की जगह 24 जनवरी कर दिया गया।
कटनी नगर निगम में पदभार में बदलाव
जांच प्रतिवेदन में नगर निगम कटनी में बतौर सहायक एनसीसी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की बात भी सामने आई थी। जिस पर जांच करते हुए टीम ने पाया कि हरिमित्र श्रीवास्तव का पद न तो एनसीसी अधिकारी का और न ही एएनओ का रहा है। साथ ही इस पद पर उनकी कभी नियुक्ति भी की गई है। नियमानुसार सीएमओ श्रीवास्तव का मूल नियोक्ता नगर निगम रीवा है इसलिए नगर निगम कटनी द्वारा उनका पदनाम परिवर्तित करना नियमों के अंतर्गत संभव नहीं है।
*बिना नियम कैसे बन गए सहायक राजस्व अधिकारी*
जांच टीम ने यह भी पाया कि नगर निगम कटनी और रीवा में सहायक राजस्व अधिकारी का कोई भी पद स्वीकृत नहीं है और ऐसे सभी पद पदोन्नति के आधार पर ही भरे जा सकते हैं। संभागीय उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग ने पत्र द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया था कि आरोपी सीएमओ श्रीवास्तव की पदोन्नति सहायक राजस्व अधिकारी की नियुक्ति नगर निगम रीवा द्वारा नहीं की गई। जांच टीम द्वारा सीएमओ मऊगंज हरिमित्र श्रीवास्तव की उपरोक्त पदों पर की गई नियुक्ति अवैध पाई गई है और जिन्हें कूटरचित व फर्जी दस्तावेजों के सहारे हासिल किया गया है।
*हाईकोर्ट को भी अंधेरे में रखा*
उपसचिव द्वारा लिखे गए आदेश में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आरोपी हरिमित्र श्रीवास्तव द्वारा हाईकोर्ट को भी अंधेरे में रखा गया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि उन्होंने उनकी सेवा पुस्तिका में एक समान लिखावट है तथा बिना किसी शासन व सक्षम आदेश के इस सेवा पुस्तिका में उनका नाम राजस्व अधिकारी उल्लेखित कर दिया गया है। ऐसे में सेवा पुस्तिका संधारण करने वालों के खिलाफ भी मामला दायर किया जा सकता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के सपोर्ट में भी आरोपी सीएमओ द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
*शासन द्वारा एफआईआर के निर्देश के बाद भी रीवा नगर निगम एफआईआर दर्ज कराने से पीछे हट रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरिमित्र श्रीवास्तव कांग्रेस के एक मंत्री से पकड़ बनाकर नगर निगम पर दबाव बनाया गया है जिसके चलते फिलहाल एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही टाल दी गई है संभवत उन्हें लंबे समय तक के लिए शायद अभयदान भी दे दिया गया है।*
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