चेक बाउंस मामले में रीवा न्यायालय का बड़ा फैसला अभियुक्त परिवादी को अदा करें 24 लाख 45 हजार साथ ही डेढ़ वर्ष के कारावास का दंड
चेक बाउंस मामले में रीवा न्यायालय का बड़ा फैसला अभियुक्त परिवादी को अदा करें 24 लाख 45 हजार साथ ही डेढ़ वर्ष के कारावास का दंड
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7 वर्ष बाद परिवादी को मिला न्याय
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रीवा 12 जुलाई 2022 .. न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी रीवा श्रीमती पद्मिनी सिंह की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दंडित किया है परिवादी श्रीनिवास पटेल निवासी पूर्वा 310 थाना तहसील मनगवां जिला रीवा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शिव सिंह ने बताया कि अभियुक्त पुष्पेंद्र कुमार पटेल पिता राजकुमार पटेल उर्फ राजा निवासी चिरहुला मंदिर के पास थाना सिटी कोतवाली तहसील हुजूर जिला रीवा ने आपसी व मधुर संबंधों के चलते परिवादी से माह जनवरी 2015 में 15 लाख रुपए नगद उधार मांगे अभियुक्त पुष्पेंद्र कुमार पटेल ने 25 जनवरी 2015 को 15 लाख रुपए परिवादी से नगद उधार लिया उक्त राशि अदायगी के लिए अपने एक्सिस बैंक खाता के दो चेक दिया था अभियुक्त द्वारा जारी किए गए दोनों चेकों को परिवादी ने अपने पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा रीवा में प्रस्तुत किया था उक्त दोनों चेक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस कर दिए गए थे तब परिवादी ने नोटिस भेजा और इसके बाद 22 जुलाई 2015 को रीवा न्यायालय में चेक अनादरण की धारा 138 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया तत्पश्चात परिवाद का पंजीयन किया गया पंजीयन उपरांत प्रकरण क्रमांक 2687/2015 दर्ज किया गया इसके बाद प्रकरण का विचारण किया गया दौरान विचारण अभियुक्त ने कई बार पुनरीक्षण याचिकाएं प्रस्तुत किया लेकिन वह सफल नहीं हुआ दौरान विचारण दोनों पक्षों की साक्ष्य दर्ज की गई तर्क सुने गए आज दिनांक 12 जुलाई 2022 को न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी श्रीमती पद्मिनी सिंह की अदालत ने मामले में अभियुक्त के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 1 वर्ष 6 माह के कारावास से दंडित किया है साथ ही प्रतिकर के रूप में अभियुक्त परिवादी को 24 लाख 45 हजार रुपए अदा करें मामले में परिवादी को 7 वर्ष बाद न्याय मिला प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता शिव सिंह के साथ पुष्पेंद्र सिंह चंदेल श्रीप्रकाश तोमर श्रीमती उषा पटेल ने किया
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