ओबीसी वर्ग को समस्त भर्तियों मे 27% आरक्षण लागू एवं चयनित शिक्षको को नियुक्ति पत्र जारी करने तथा महाधिवक्ता को तत्काल पद से हटाए जाने सौंपा ज्ञापन
ओबीसी वर्ग को समस्त भर्तियों मे 27% आरक्षण लागू एवं चयनित शिक्षको को नियुक्ति पत्र जारी करने तथा महाधिवक्ता को तत्काल पद से हटाए जाने वावत ज्ञापन !
महोदय, यह सर्व विदित है कि, 2011 के प्रकाशित आकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश मे ओबीसी की आवादी 50.09% है लेकिन आज दिनांक तक उक्त वर्ग को, विधिक प्रावधानों के अनुसार समुचित आरक्षण का लाभ नही दिया जा रहा है जिससे उक्त वर्ग के चयनित शिक्षको सहित सम्पूर्ण वर्ग मे आशंतोष व्याप्त है ! मध्य प्रदेश मे ओबीसी को 1994 से 27% के स्थान पर मात्र 14% आरक्षण का लाभ दिया गया है ! सरकार ने ओबीसी जनसंख्या को द्रष्टिगत रखते हुए दिनांक 14/7/2019 को विधान सभा से संशोधन अधिनियम पारित करके ओबीसी को 13% आरक्षण की वृद्धि कर 27% दिया गया, जिसके विरूद्ध हाईकोर्ट मे याचिकाए दायर हुई तथा दिनाक 02/7/2019 से प्रदेश मे आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज को 10% आरक्षण लागू किया गया जिसके विरूद्ध भी कई याचिकाए हाईकोर्ट एवं सूप्रीम कोर्ट मे दायर की गई लेकिन न्यायालयों द्वारा उक्त किसी भी याचिकाओ मे माननीय हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण के प्रवर्तन पर स्टे नही दिया गया तथा अभी लंबित है लेकिन 18/8/2020 को राज्य के महाधिवक्ता द्वारा शासन को गलत विधिक अभिमत दिया गया कि ओबीसी आरक्षण के प्रकरणो के अंतिम निराकरण तक ओबीसी के 13% आरक्षण को होल्ड कर दिया जाए, जबकि EWS के आरक्षण के समवंध मे महाधिवक्ता द्वारा अपने अभिमत दिनाक 18/8/2020 मे किसी प्रकार का कोई उल्लेख नही किया गया तथा महाधिवता महोदय ने हाईकोर्ट मे आवेदन देकर ओबीसी का 13% आरक्षण दिनांक 13/7/2021 को होल्ड कराया गया है जिससे ओबीसी वर्ग के युवा शिक्षित एवं चयनित शिक्षक प्रभावित हो रहे है ! उक्त आरक्षण प्रकरणो की आगामी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 01/09/2021 को निर्धारित है अतः उक्त दिनांक को शासन पक्ष की ओर से सूप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओ को पैरवी हेतु नियोजित किया जाए तथा शासन को गलत अभिमत देयकर तथा शासन के प्रचलित नियमो के विरूद्ध अभिमत देने वाले महाधिवक्ता तत्काल पद मुक्त कर योग्य अधिवक्ता को ही महाधिवक्ता नियुक्त किया जाए ताकि शासन की कल्याणकारी नीतियो का प्रशासन द्वारा नियमतः प्रभावी किया जा सके !
शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही मे शिक्षको की प्राविधिक चयन सूची ओबीसी के 27% आरक्षण के अनुसार जारी की जा चुकी है जिसे यथावत लागू किया जाए तथा उक्त प्राविधिक चयन सूची मे EWS आरक्षण को विभाग द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है, उक्त 10% आरक्षण का निर्धारण अनारक्षित सीटो मे से होना चाहिए था लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा सम्पूर्ण रिक्त पदो मे से 10% EWS को निर्धारित किया है जो संवैधान के अनुछेद। 15(6) & 16(6) की मूल भावना के बिपरीत है ! EWS आरक्षण (आर्थिक आधार ) का लाभ गरीब सवर्ण (जिसकी सालाना आय 8 लाख ) को है, तथा ओबीसी का आरक्षण भी आर्थिक आधार पर है (8 लाख सालाना आय वाले क्रीमीलेयर ) माने जाते है अर्थात ओबीसी /एससी/एसटी को EWS आरक्षण से वंचित किया गया है ! महाधिवक्ता का त्रुटिपूर्ण अभिमत सालंग्न है जिसके कारण प्रदेश के लाखो ओबीसी के युवाओ का भविष्य अंधकारमय हो गया है !
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