*मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ,जिला-रीवा ने कमिश्नर रीवा को सौंपा ज्ञापन
*मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ,जिला-रीवा ने कमिश्नर रीवा को सौंपा ज्ञापन
रीवा/19 जुलाई2021/ मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ जिला रीवा ने प्रातांध्यक्ष इंजी. डी.के. यादव के निर्देशन में कमिश्नर कार्यालय रीवा में ज्ञापन सौपा। ज्ञापन सौपने मे रीवा जिला के अघ्यक्ष डॉ. ए.के. तिवारी, सचिव डॉ. . अखिलेश शुक्ल, सयुक्त सचिव डॉ. संजीव शुक्ला, सगंठन सचिव डॉ. नन्दिनी पाठक, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. आनन्द सिंह, डॉ. एस.पी शुक्ल, डॉ. मनीष शुक्ल आदि उपस्थित रहे। ज्ञापन में मुख्य रूप से प्रदेश के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को वैधानिक वार्षिक वेतन वृद्धि का वास्तविक वित्तीय लाभ जुलाई 2020 से एवं कोरोना महामारी के कारण रोके गये सभी प्रकार के डी.ए. पूर्व की भांति ही प्रदाय किये, जाये तथा पदोन्नत प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कराये जाने एवं कोविड-19 के कारण दिवंगत हुये अधिकारी/कर्मचारी को मिलने वाले लाभ से सम्बन्धित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करवाने सम्बन्धित मागे रखी गइ्र्र।
रीवा जिला के अघ्यक्ष डॉ. ए.के. तिवारी ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो काल्पनिक वेतन वृद्धि दी गई है, वह प्रदेश के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ किया गया अन्याय है। क्योंकि नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि लोक सेवकों का मूलभूत नियम 24 के अनुसार वैधानिक अधिकार है। प्रदेश के समस्त अधिकारियों/कर्मचारी कोरोना काल में सदैव सरकार के साथ खडे़ रहे है। इस विपत्ति में समस्त कर्मचारी योद्धाओं ने ही कई अभावों में संघर्ष किया है। हमारे कई साथी शहीद भी हो गये है। कोविड-19 महामारी में सभी साथियों के द्वारा आर्थिक सहयोग स्वेच्छा से किया गया है। वर्ष में पुरूस्कार स्वरूप मात्र एक वेतन वृद्धि के रूप में मिलती है, वो भी काल्पनिक/वास्तविक वेतन वृद्धि में वित्त विभाग द्वारा उलझा दी गयी है। जिससे कर्मचारी जगत में काफी आक्रोश है। क्योकि हम सभी को अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर भरोसा है अतः संघ समस्त शासकीय सेवकों को वैधानिक वास्तविक वेतन वृद्धि का लाभ जुलाई 2020 से तथा कोरोना महामारी के कारण रोके गये समस्त प्रकार के डी.ए. यथावत रखे जाने का अनुरोध करता है।
रीवा जिला के सचिव डॉ. अखिलेश शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने के संबंध में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 द्वारा आदेशित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में पदोन्नति के सम्बन्ध में डी.पी.सी. किये जाने पर रोक नहीं लगाई गई है। जैसा कि अन्य प्रदेशों में पदोन्नति प्रक्रिया निरंतर चल रही है, मध्यप्रदेश में भी कर्मचारियों के हित में पदोन्नति प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। कोविड-19 महामारी के दौर में कई अधिकारी/कर्मचारी शहीद हुये है। इस संकट की घड़ी में अधिकारी/कर्मचारियों के परिवार को मिलने वाले लाभों से सम्बन्धित प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण नही होने के कारण काफी देरी हो रही है। जिससे मृतको के परिवारों के सदस्यों को काफी परेशानी हो रही है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों का निराकरण तत्काल किया जावे।
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