बिना सत्यता के दुष्कर्म मामले में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने दिया बयान
बिना सत्यता के दुष्कर्म मामले में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने दिया बयान
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हत्या 15 मई की रात्रि तो 9 मई से लॉकअप मैं हत्या की आरोपिया के साथ कैसे हुआ दुष्कर्म
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रीवा 18 अक्टूबर 2020.. केंद्रीय कारागार रीवा में निरुद्ध हत्या की आरोपी सुमन वर्मा द्वारा मनगवां थाना पुलिस टीम पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप जहां पुलिस के लिए गले की फांस बन गए है वहीं एक कानूनविद द्वारा उक्त मामले में हत्या की आरोपीया के पक्ष में बयान देना कई सवालों को जन्म देता है मामले के संबंध में बताया गया कि मनगवां थाना अंतर्गत ग्राम मनिकवार निवासी सुधा वर्मा की हत्या दिनांक 15 व 16 की दरमियानी रात उसके निवास स्थान में की गई थी जिस पर पुलिस थाना चौकी मनिकवार व थाना मनगवां मैं मृतिका के भाई की सूचना पर मामले को विवेचना में लेकर तहकीकात करते हुए मृतका के परिजनों का बयान 18 मई को लिया गया परिजनों के बयान मुताबिक 21 मई को आरोपिया सुमन वर्मा एवं अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया उसका मेमोरेंडम कथन लिया गया हत्या में शामिल औजार भी जप्त किया गया इसके बाद न्यायालय में पेश किया गया जो निरंतर जेल में है आरोपी सुमन वर्मा की जमानत उच्च न्यायालय जबलपुर से भी निरस्त हो चुकी है सुमन वर्मा गिरफ्तारी के बाद से ही जमानत लेने एवं हत्या के प्रकरण को कमजोर करने जेल से ही षड्यंत्र रचने लगी और मनगवां थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिया सुमन वर्मा ने 9 मई से 20 मई तक मनगवां के लॉकअप में लगातार बंद कर दुष्कर्म का आरोप पुलिस पर लगाया जबकि हत्या की घटना 15 मई की रात्रि की है तो फिर उक्त अपराध में 9 मई से लॉकअप में रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसी स्थिति में महिला के उक्त आरोप की पुष्टि का विना सबूत दस्तावेजों के अधिवक्ता संघ अध्यक्ष द्वारा पत्रकार वार्ता कर मामले को उछाला गया जो चिंता का विषय है और यह भी सवाल उठता है कि जब कानून की बारीकियों को जानने वाले ही बगैर किसी सत्यता के आरोप लगाए हैं तो न्याय व पुलिस पर भरोसा कौन करेगा सूत्रों मुताबिक आरोपिया के आपराधिक चरित्र से यह प्रमाणित है कि आरोपीया युवती स्वच्छंद किस्म की महिला है जिसने अनुचित आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित लोगों के विरुद्ध पूर्व में दुष्कर्म तथा लज्जा भंग का आरोप लगा चुकी है यही नहीं अपने शिक्षक पर भी लज्जा भंग का आरोप लगाया था जिसका अपराध क्रमांक 30 /2017 धारा 354 एवं 7/ 8 पास्को एक्ट जिसका विशेष प्रकरण क्रमांक 13/ 2017 जिसमें दौरान साक्ष न्यायालय में आरोपीया सुमन वर्मा पूरी तरह से मुकर गई है इसी तरह थाना मनगवां के अपराध क्रमांक 229 /18 धारा 366 376 भा द वि 3/4 पास्को एक्ट जिसका विशेष प्रकार 94/2018 है जो विचाराधीन चल रहा है इसी तरह अन्य कई मामले मैं निर्दोष लोगों को पूर्व में फंसा चुकी है तथा न्यायालय के 164 के कथन में भी उसने कहीं दुष्कर्म की घटना का जिक्र नहीं किया तथा न्यायालय में आरोपी को पेश करने के पूर्व पहले उसका मेडिकल परीक्षण होता है इसके बाद न्यायालय में पेश किया जाता है वहां भी दुष्कर्म का जिक्र नहीं किया गया इससे स्पष्ट होता है कि आरोपिया के कदम अपराध जगत की ओर बढ़ चुके हैं
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