नाबालिक बालिकाओ के लैगिंक शोषण के मुख्य आरोपी प्यारे मियां को 05 दिन का पुलिस रिमाण्ड
नाबालिक बालिकाओ के लैगिंक शोषण के मुख्य आरोपी प्यारे मियां को 05 दिन का पुलिस रिमाण्ड
न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2020 तक आरोपी को भेजा पुलिस रिमाण्ड पर
नही काम आया आरोपी के बीमार होने का बहाना
05 अन्य आरोपियो पहले ही भेजा गया है जेल
आज दिनांक को नाबालिक बालिकाओ के लैगिंक शोषण के मुख्य आरोपी प्यारे मियां को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी श्रीमान मुंशी सिंह चंद्रावत के न्यायालय में पेश किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपी से अपराध में प्रयुक्त वाहन, चाइल्ड पोर्नग्राफी की सी.डी. एवं अन्य दस्तावेज जप्त करने हेतु 14 दिन की पुलिस रिमाण्ड की मांग न्यायालय से की गयी । आरोपी के अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया कि आरोपी को कैंसर है और वह 68 वर्ष का है तथा उसे कई अन्य बीमारिया भी है उसे पुलिस रिमाण्ड दिया जाना उचित नही है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के तर्को को अस्वीकार करते हुए अपराध को गम्भीर श्रेणी का माना और आरोपी को दिनांक 22.07.2020 तक 05 दिन की पुलिस रिमाण्ड पर भेजा दिया।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया दिनांक 12.07.2020 को चाइल्ड लाइन की मेम्बर अमिता मिश्रा द्वारा रातीबड थाने में लिखित तहरीर की गयी थी कि आरोपी प्यारे मियां (अब्बा), निवासी – असंल अपार्टमेंट श्यामला हिल्स भोपाल द्वारा दिनांक 11.07.2020 को अपने अन्य फ्लैट विष्णु हट्स बस स्टॉप के पास थाना शाहपुरा में एक बच्ची का बर्थडे बनाने के बहाने ले जाकर चार अवयस्क बालिकाओ को केक काटने के बाद बीयर पीलाकर डांस कराया और इस दौरान छेडछाड करने लगा तथा उन चारो को अलग-अलग ले जाकर उनकी सहमति के बिना उनके साथ लैंगिक शोषण कारित किया तथा एक अन्य के साथ लैंगिक शोषण करने का प्रयास किया, अवयस्क बालिकाओ द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी आरोपी द्वारा उनके साथ लैंगिक शोषण किया गया, जिसमें उनका साथ स्वीटी उर्फ हम्टी ने दिया था, जिस पर थाना रातीबड में जिरो पर कायमी कर घटना स्थल शाहपुरा होने के कारण शाहपुरा थाने को भेजा गया। थाने द्वारा धारा 376, 376(2)(एन) , 366ए, 120बी भादवि तथा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत विवेचना प्रारम्भ की गयी थी। शासन द्वारा उक्त मामले में एस.आई.टी. का भी गठन किया गया है। विवेचना दौरान अपराध में संलिप्तता पाये जाने पर आरोपी स्वीटी , राबिया , अनस एवं एक अन्य महिला को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया। तथा एक अन्य आरोपी गुलफाम को गिरफतार कर जेल भेजा गया। विवेचना के दौरान एस.सी. एक्ट के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर उसके अन्तर्गत धाराओ का इजाफा कर कार्यवाही की गयी। पीडित नाबालिको की 164 के कथन न्यायालय में कराये गये। मुख्य आरोपी प्यारे मियां (अब्बा) को एस.आई.टी. द्वारा श्रीनगर से गिरफतार कर भोपाल लाकर मेडिकल उपरांत न्यायालय में पेश किया गया।
दिनांक 17.07.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी / एडीपीओ
जिला अभियोजन कार्यालय भोपाल
मो नं 7587603651
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