विकलांग बालिका से बलात्कार के आरोपी की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल:
विकलांग बालिका से बलात्कार के आरोपी की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल:-
अप0क्र0 135/18, भा0द0वि0 की धारा 376(2)(एन) तथा पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी जितेन्द्र उर्फ छोटू कोल उम्र 21 वर्ष निवासी विरहागिरवर थाना शाहपुर जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- सुश्री महिमा कछवाहा विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता ने दिनांक 15.05.2020 को थाना शाहपुर में रिपोर्ट लिखायी कि वह गांव में अपने पिता के साथ रहती है पीडिता विकलांग है। 1 वर्ष पूर्व जब पीडिता की उम्र 17 वर्ष थी तब उसकी जान पहचान आरोपी जितेन्द्र कोल उर्फ छोटू कोल से हो गई थी। पीडिता की ही जाति का होेने के कारण आरोपी से उसका नेम प्रेम बन गया था। करीब 7 माह पूर्व जब पीडिता के पिताजी बुआॅ के यहां गये थे और पीड़िता घर पर अकेली थी तब आरोपी जितेन्द्र कोल पीडिता के घर आया और पीडिता के साथ जबरजस्ती गलत काम करने लगा। पीडिता के मना करने पर आरोपी बोला कि किसी को बताया मत मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी का प्रलोभन देकर आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया। जब पीडिता गर्भवती हो गई तब आरोपी ने कहा कि बच्चा होने के बाद साथ में रख लूंगा। जब पीडिता का गर्भ 6 माह का हुआ तब पीडिता ने यह बात अपने भइया-भाभी को बताई। पीडिता के भाई ने आरोपी से बात की तो आरोपी बोला कि पैसा ले लो और बच्चा गिरा दो, मैं शादी नहीं करूगां। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोपी वर्तमान में जेल मे बंद है।
मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है तथा उसे रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पीडिता विकलांग है तथा आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है, यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो अन्य अपराधियों के हौसले बुलंद होगे। इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा।
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